बड़ी बेंच के पास जाएगा अनुच्छेद-370 का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वह अनुच्छेद-370 को हटाने को चुनौती देने के मुद्दे को सात सदस्यीय बड़ी पीठ को सौंपने पर विचार कर सकता है लेकिन इससे पहले वह इस मुद्दे पर सभी पक्षों की प्रारंभिक दावों को सुनेगा। अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा हासिल था लेकिन केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को इसे खत्म कर दिया। उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता प्रेम शंकर झा के वकील दिनेश द्विवेदी की उस दलील के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि 1959 में प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और 1970 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य के मामलों में पांच सदस्यीय पीठ ने परस्पर विरोधी फैसले दिए थे। जस्टिस एनवी रमना की पांच सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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