
ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार
नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ग्रेच्युटी कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के मुताबिक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी तभी मिलेगी जब वह एक संस्थान में लगातार पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नौकरी छोड़ेंगे। मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी पाने की महत्वपूर्ण शर्तों के तहत कोई भी कर्मचारी इसके लिए तब योग्य होता है, जब वह किसी कंपनी में कम से कम पांच साल तक नौकरी कर चुका हो। सामाजिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि पांच साल तक लगातार सेवा देना उस स्थिति में अनिवार्य नहीं होगा, जब कर्मचारी की मौत या शारिरिक रूप से अक्षम होने पर नौकरी छूट जाती है। इसमें मौत होने की स्थिति में ग्रेच्युटी नॉमिनी को मिलेगी। यदि नॉमिनी नहीं है तो राशि उसके वारिस को मिलेगी। उल्ललेखनीय है कि सरकार से तमाम मजदूर संगठन लबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ग्रेच्युटी की अवधि कम की जाए।