
जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर संपत्ति और बैंक अकाउंट हो सकते हैं जब्त
जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आने वाले समय में जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जीएसटी अधिकारी आपकी संपत्ति या बैंक अकाउंट को जब्त कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी अधिकारियों को यह अधिकार दिया है। सीबीआईसी की ओर से जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार यदि कोई ईकाई बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में विफल रहती है तो जीएसटी अधिकारी ऐसी ईकाई की संपत्ति और बैंक अकाउंट को जब्त कर सकते हैं। इसके तहत अधिकारी फॉर्म जीएसटीआर-3ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख से तीन दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू करेंगे। जीएसटीआर-3ए दाखिल करने की हर महीने की 20 तारीख होती है। आखिरी तारीख निकलने के बाद ईकाई से जुड़े सभी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, प्रॉपराइटर, पार्टनर और कंपनी के डायरेक्टरों को एक सिस्टम जेनेरेटिड मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज भेजने के बाद भी जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। इसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस पीरियड में भी जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर टैक्स की मांग की जाएगी। यदि असेसमेंट डिमांड पर कोई ईकाई की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो अधिकारी 30 दिन बाद रिकवरी की कार्रवाई कर सकते हैं।