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सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम राहत देने से किया इनकार
 उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा अदालत गर्मी की छुट्टियों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह भी कहा कि वह सबरीमाला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी।कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। इन्हीं दंगों के दौरान हुई हिंसा में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है।

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