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निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज - सुप्रीम कोर्ट में वकील के खिलाफ की थी शिकायत

निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज - सुप्रीम कोर्ट में वकील के खिलाफ की थी शिकायत

निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट में वकील के खिलाफ की थी शिकायत

 राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म मामले में गुनहगार मुकेश सिंह को शीर्ष कोर्ट से झटका लगा है। 20 मार्च को फांसी रोकने की उसकी एक और कोशिश नाकाम हो गई है। टॉप कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में मुकेश ने अपनी पहली वकील के खिलाफ ऐक्शन की मांग की थी। जस्टिस मिश्रा ने याचिका को खारिज किया। कैसे फांसी को बार-बार आगे बढ़ाया गया, ये चौथा डेथ वारंट है। अब उनकी कोई रेमेडी बाकी नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है ​कि उनको 20 मार्च को फांसी होगी, दोषी मुकेश ने आरोप लगाया था कि वृन्दा ग्रोवर ने आपराधिक साजिश रचकर उसे धोखा दिया था। उसने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं आती है तो निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है। मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को सुबह 6 बजे करीब फांसी पर लटाकाया जाने का ऑर्डर है। 

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