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होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल और 1000 रुपये जुर्माना 

होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल और 1000 रुपये जुर्माना 

होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर 6 माह की जेल और 1000 रुपये जुर्माना 
कोरोना के भारत में तेजी से फैलने की एक वजह है कि लोग सामाजिक दूरी नहीं बना रहे है।इसके साथ ही जो लोग इसके संदिग्ध हैं वह खुद को आइसोलेशन में नहीं रख रहे हैं। शुक्रवार को ही गायिका कनिका कपूर को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें उनकी लापरवाही दिखाई दी है। वह लंदन से लौटी थीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखने के बजाय पार्टी की और लोगों से मिली। कनिका की लापरवाही देखकर उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। इसी बीच अधिकारियों ने चेतावनी देकर कहा है कि होम क्वारेंटाइन यानी खुद को आइसोलेशन में नहीं रखने पर जेल भी हो सकती है।  स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक विदेश से लौटे शख्स अगर खुद को आइसोलेशन में रखने के कानून को तोड़ते हैं,तब उन्हें 6 महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमने राज्यों से कहा है कि वह कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल कर के ये सुनिश्चित करें कि कोई भी होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन ना करे और इस बीमारी को ना फैलाए। क्वारेंटाइन में जाना और सोशल डिस्टैंसिंग करना इस तरह के इंफेक्शन में सबसे जरूरी है।
महामारी रोग अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 10 के तहत राज्यों को कहा गया है कि वह होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसके तहत 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये का फाइन या दोनों हो सकते हैं। वैसे इन प्रावधानों को लागू करने का निर्देश केंद्र सरकार पहले ही दे चुकी है, अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों में इन प्रावधानों को लागू करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

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