आने वाले समय में कलर ब्लाइंडनेस किसी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में रोड़ा नहीं बनेगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया है। कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1ए में बदलाव के लिए सुझाव और कमेंट मांगे हैं।
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को बहुत ही संवेदना के साथ परीक्षण किया जा रहा है। कुछ देशों में एक सीमा तक कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ईश्यू किया जा रहा है। एम्स के ऑफ्थैलमोलॉजिस्ट से सुझाव लेने के बाद इसे ड्राफ्ट किया गया है।
नए ड्राफ्ट के हिसाब से लाल और हरे में पहचान के सवाल को हटाया जा सकता है। हालांकि, ऐप्लीकेंट के मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाएगा। एप्लीकेंट को यह सिद्ध करना होगा कि वह हल्के या गंभीर कलर ब्लाइंडनेस से गुज़र रहा है।
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कलर ब्लाइंड लोगों को भी मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने ड्राफ्ट किया नोटिफिकेशन