कोरोना के उपचार में सहायक मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दवा को शेड्यूल एच1 में डाल दिया है। यानी यह दवा अब बिना डॉक्टर प्रिस्क्रीप्शन के नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसका दुरुपयोग रोकने को तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू किया जा रहा है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमितों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एहतियातन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन देने की सिफारिश की है। नजदीकी दुकान से दवा ले सकेंगे सीजीएचएस लाभार्थी हृदय रोग, डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत दी है। अब उन्हें दवा लेने के लिए सीजीएचएस क्लीनिक जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपनी दवा चिकित्सक के पर्चे के आधार पर नजदीकी दुकान से ले सकेंगे।
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कोरोना: बिना प्रिस्क्रीप्शन नहीं मिलेगी कोई सहायक दवा