
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई समेत महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए सरकार की ओर से तीन दिन 'ड्राई डे' घोषित किया गया है. इस दौरान शराब बेचना, खरीदना और पास में रखना भी अपराध माना जाएगा. तीन दिनों तक शराब की दुकानें तथा बीयर बार बंद रहेगी. इस दौरान अगर कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. संबंधित दुकान या होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. यह आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मुंबई शहर एवं उपनगर के जिलाधिकारी ने जारी किया है. मालूम हो कि 11 अप्रैल से देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव आयोग हर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव समाप्त कराने और किसी प्रकार के अनुचित कार्यों के मद्देनजर एहतियात बरत रहा है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. यह नियम चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव वाले दिन और मतगणना वाले दिन लागू रहेगा. बता दें कि महाराष्ट्र में 11 अप्रैल से चार चरणों में मतदान होने हैं और 23 मई को मतगणना है. वहीं मुंबई में 29 अप्रैल को मतदान होगा.