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 देवगौड़ा के पोते के चुनाव को कोर्ट में चुनौती, सर्वोच्च अदालत ने नोटिस दिया 

 देवगौड़ा के पोते के चुनाव को कोर्ट में चुनौती, सर्वोच्च अदालत ने नोटिस दिया 

नई दिल्ली । कर्नाटक के हासन निर्वाचन क्षेत्र से जद सेकुलर के सांसद और देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका  पर सुप्रीम कोर्ट ने  को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रज्वल ने अनुचित और भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीता इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए।
याचिका  हासन संसदीय क्षेत्र के मतदाता देवाराजे गौड़ा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मतदाताओं को रिश्वत देकर भ्रष्ट आचरण किया था। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तकनीकी आधार पर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपनी याचिका को खारिज करने के खिलाफ अपील की है। 
शीर्ष अदालत में अपनी अपील में देवाराजे गौड़ा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर एक गलती की। हाईकोर्ट मामले की योग्यता में नहीं गया। उच्च न्यायालय को योग्यता की जांच करनी चाहिए थी।
ज्ञात रहे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जनवरी में तकनीकी आधार पर गौड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि गौड़ा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 (3) का पालन करने में विफल रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिका में संलग्न दस्तावजों को सत्यापित नहीं किया था। 
 

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