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मॉल रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी

मॉल रेस्टोरेंट होटल और धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर आठ जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल आदि खोलने की इजाजत दे दी है जिसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। मंत्रालय ने कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल एवं हास्पीटलिटी सेवाओं, रेस्टोरेंट तथा माल के संचालन के लिए पांच अलग-अलग एसओपी जारी किये हैं। सभी में जो कामन प्रावधान किए गए हैं, उनमें छह फीट की दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य, प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग करना, आरोग्य सेतु एप शामिल हैं। ऑफिस के लिए बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए करने को कहा गया है। संक्रमित के संपर्क में आने पर सिर्फ हाई रिस्क कांटेक्ट को ही 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजने का प्रावधान किया है। लो रिस्क वाले कांटेक्ट ऑफिस में काम करने की अनुमति होगी लेकिन 14 दिन तक उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर भी सेनेटाइजर का इंतजाम करना होगा। साथ ही सामाजिक दूरी बनानी होगी। जूतों को अलग रखने के इंतजाम करने होंगे। वे एक साथ एक जगह पर नहीं रखे जाएंगे। मूर्तियों को छूने की मनाही होगी। दान देते समय भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। रेस्तरा में एक बार में सिर्फ 50 फीसदी सीटों पर ही बैठकर ग्राहक खा सकेंगे। सीटों में दूरी बनानी होगी। प्रवेश व निकलने के द्वार अलग-अलग करने को कहा गया है। एसी का तापमान सीपीडब्ल्यू के मानकों के अनुरूप 24-30 डिग्री रखना होगा। टेबल खाली होने पर हर बार उसे सेनेटाइज करना होगा। कपड़े के तौलिया की जगह पेपर नैपकिन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मॉल, होटलों एवं अन्य हास्पीटलिटी सेवाओं के लिए भी इसी प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। खरीददारी करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। माल की जिम्मेदारी होगी कि वह भीड़ को नियंत्रित करे। होटल, मॉल आदि में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। प्रवेश, एंट्री अलग-अलग द्वारों से होगी। होटल में भोजन के लिए रूम सर्विस अपनाने की सलाह दी गई है। बुफे से बचने की सलाह दी गई है। सभी स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक ऑडियो-विजुअल जारुकता संदेश देने के इंतजाम भी करने होंगे। 
 

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