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टीवी-फिल्मों की शूटिंग के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

टीवी-फिल्मों की शूटिंग के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

नई दिल्‍ली । केंद्र सरकार ने टीवी-फिल्‍मों की शूटिंग के लिए विस्‍तृत दिशा निर्देश (गाइडलाइंस) जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को एसओपी ट्वीट कर बताया कि इससे क्रू के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलेगी। गाइडलाइंस में सभी जगहों पर फेस मास्‍क के प्रयोग और फिजिकल डिस्‍टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। यह एक्‍टर्स पर लागू नहीं होगा। सीटिंग, कैटरिंग, क्रू पोजिशंस, कैमरा लोकेशंस में दूरी बनाकर रखनी होगी। रिकॉर्डिंग स्‍टूडियोज, एडिटिंग रूम्‍स में भी फिजिकल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। फिलहाल सेट्स पर ऑडियंस को आने की परमिशन नहीं दी गई है।
जावड़ेकर ने कहा कि एसओपी शूट स्थानों और अन्य कार्य स्थानों पर पर्याप्त उचित दूरी को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसमें उचित स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान सहित उपाय शामिल हैं। उन्‍होंने ट्वीट किया, 'कम से कम संपर्क' एसओपी में मूलभूत है। ये कम से कम शारीरिक संपर्क और हेयर स्टाइलिस्टों द्वारा पीपीई, प्रॉप्स शेयर करना और दूसरों के बीच मेकअप कलाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
नई गाइडलाइंस में कैमरा के सामने अभिनेता को छोड़कर सबके लिए फेस कवर्स/मास्‍क अनिवार्य होगा। हर जगह 6 फीट की डिस्‍टेंसिंग फॉलो करना होगा। मेकअप आर्टिस्‍ट्स, हेयर स्‍टायलिस्‍ट्स पीपीई यूज करेंगे। विग, कॉस्‍ट्यूम और मेकअप की शेयरिंग कम से कम हो। शेयर होने वाली चीजें यूज करते समय ग्‍लव्‍स यूज करें।
एमआईबी की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, माइक के डायफ्राम से सीधा संपर्क न रखा जाए। प्रॉप्‍स का कम से कम इस्‍तेमाल हो, बाद में सैनिटाइज हो। शूट पर कास्‍ट एंड क्रू कम से कम हो। आउटडोर शूट्स के लिए लोकल अथॉरिटीज से क्लियरेंस। शूट लोकेशंस पर एंट्री/एग्जिट के अलग-अलग पॉइंट्स हों। विज‍िटर्स/ऑडियंस को सेट पर आने की इजाजत नहीं होगी।
 

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