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गृह मंत्रालय ने एफसीआए के तहत श्री हरमंदिर साहिब को रजिस्ट्रेशन की दी अनुमति

गृह मंत्रालय ने एफसीआए के तहत श्री हरमंदिर साहिब को रजिस्ट्रेशन की दी अनुमति

नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआए 2010 के तहत श्री हरमंदिर साहिब-दरबार साहिब पंजाब के लिए पंजीकरण की अनुमति दे दी है। ये पांच साल तक के लिए वैध रहेगी। इससे संगत को सेवा करने के लिए विदेशी फंड मिल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआए के तहत पंजीकरण की इजाजर को लेकर ट्वीट भी किया। एफसीआरए  2010 को संसद द्वारा कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून और राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है।
 

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