नई दिल्ली । केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दूरसंचार विभाग (डॉट) ने पिछले साल अक्टूबर में ही अमेरिका स्थित वन सिग्नल इंक के आईपी एड्रेस को अनब्लॉक (पाबंदी समात्प) कर दिया था। वन सिग्नल मोबाइल और वेब पुश नोटिफिकेशन जैसी सेवाएं देती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष अमेरिकी कंपनी की याचिका के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने दलील पेश की। अमेरिकी कंपनी ने दावा किया था कि उसका आईपी एड्रेस किसी कारण के बिना बंद कर दिया और उसका पक्ष भी नहीं सुना गया। अदालत से याचिकाकर्ता कंपनी के वकील ने कहा कि उन्हें डॉट द्वारा इस तरह के किसी आदेश को जारी किए जाने की पुष्टि के लिए कुछ समय चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए एक मार्च की तारीख तय की। मंत्रालय की ओर से पेश केंद्र सरकार के वकील अपूर्व कुरुप और वकील निधि मित्तल ने अदालत को बताया कि डॉट ने नौ अक्टूबर 2020 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें अमेरिकी कंपनी के आईपी एड्रेस को अनब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने अदालत को यह भी बताया कि सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनब्लॉक करने के आदेश के बारे में बता दिया गया है।
नेशन
पिछले साल अक्टूबर में ही वन सिग्नल इंक के आईपी एड्रेस को अनब्लॉक किया