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लव मैरिज करनेवाली पुत्री का गला रेत हत्या करने पर पिता को उम्रकैद

लव मैरिज करनेवाली पुत्री का गला रेत हत्या करने पर पिता को उम्रकैद

यहां के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सिद्धपुर में दो साल पहले लव मैरिज करने पर पुत्री का गला रेत कर हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है| जबकि अन्य चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया|
मेहसाणा जिले के खदलपुर का मूल निवासी दशरथ विट्ठलभाई पटेल पाटण जिले के सिद्धपुर के सननगर में रहता है और कॉलेज में सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करता था| दशरथ पटेल की पुत्री अंकिता सिद्धपुर सिविल अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी| करीब दो साल पहले अंकिता ने मेहसाणा जिले के ऊंझा निवासी प्रतीक कांतिलाल पटेल के साथ लव मैरिज कर ली| 9 अगस्त 2016 को अंकिता के घर लौटने पर दशरथ पटेल ने बिना बताए घर से जाने पर उससे सवाल किया| अंकिता ने कहा कि वह प्रतीक से प्यार करती है और उसके साथ शादी कर ली है| जिसे सुनकर दशरथ पटेल भड़क गया और पहले अंकिता का गला घोंटा और बाद में कटर से उसका गला रेतकर हत्या कर दी| इस दौरान अंकिता की चीखपुकार सुनकर उसकी माता कैलाश पटेल मौके पर पहुंच गई, उसकी पुत्री मरी पड़ी थी| दशरथ ने कहा कि मेरे वह जबान लड़ा रही थी, इसलिए उसे मार दिया और ऐसा कहकर वह घर से निकल गया| एक ओर कैलाश पटेल ने अपने पति दशरथ पटेल के खिलाफ शिकायत कर दी| दूसरी ओर अंकिता के पति प्रतीक पटेल ने ऊंझा पुलिस से लिखित शिकायत की| जिसमें दशरथ पटेल, अमृत पटेल, कैलाश पटेल, विशाल पटेलऔर बाबू पटेल पर आरोप लगाया कि समाधान के बहाने अंकिता को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी| जिसके आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की थी|
पाटण के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायधीश एमएच चौधरी ने सरकारी वकील और बचावपक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद मृतक अंकिता के पिता दशरथ पटेल को दफा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और रु. 10000 का जुर्माने का आदेश दिया| जुर्माना नहीं भरने की सूरत में अतिरिक्त चार महीने की सजा सुनाई| जबकि अन्य आरोपियों अमृत पटेल, कैलाश पटेल, विशाल पटेल और बाबू पटेल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया|

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