नई दिल्ली । कम लगेज के साथ घरेलू विमान में यात्रा करना अब किफायती हो सकेगा। कम लगेज आपको किराये में छूट दिला सकता है। एयरलाइंस के रेग्युलेटर, डीजीसीए ने सर्कुलर जारी कर विमानन कंपनियों को केबिन बैग और लगेज बैग नहीं ले जाने वाले यात्रियों को टिकट में अलग-अलग रियायत देने को कहा है। यह सर्कुलर शुक्रवार से ही प्रभावी हो गया है। इस मद में किराये में छूट का फायदा लेने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के वक्त ही जानकारी देनी होगी। हालांकि डीजीसीए ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नया नियम कब से लागू होगा। किराये में कितनी छूट मिलेगी, यह विमानन कंपनियां तय करेंगी। डीजीसीए अरुण कुमार ने कहा कि अगर यात्री सामान नहीं ले जाएंगे तो विमानन कंपनियां उसके बदले कुछ कार्गो ले जा सकती हैं। इससे यात्रियों को किराये में छूट देना आसान होगा। कई देशों में ये नियम हैं। मौजूदा समय में केबिन बैगेज में 7 किलो तक और चेक-इन में 15/20 किलो तक फ्री सामान ले जा सकते हैं। अलग-अलग विमान कंपनियों ने विभिन्न यात्री श्रेणियों के लिए लगेज बैग के वजन की अलग-अलग सीमा भी तय कर रखी है।
नेशन
कम लगेज लेकर सफर करने पर हवाई किराये में मिलेगी रियायत