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केंद्र वैक्सीन खरीद का पेश करे ब्योरा और राज्य मुफ्त टीकाकरण की स्थिति - टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं रहेंगे मूकदर्शक, राज्य हलफनामा दाखिल करें 

केंद्र वैक्सीन खरीद का पेश करे ब्योरा और राज्य मुफ्त टीकाकरण की स्थिति - टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं रहेंगे मूकदर्शक, राज्य हलफनामा दाखिल करें 

नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की नीतियों में सीधे हस्तक्षेप से बचने के केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मूकदर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने वैक्सीन नीति से जुड़े कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे और राज्यों से भी हलफनामा मांगा है कि वह मुफ्त में जनता को वैक्सीन दे रही हैं या नहीं। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि टीकाकरण सरकार का नीतिगत मामला है और कोर्ट को टीकाकरण नीति में दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारों के बंटवारे से कोर्ट का नीतियों की समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं होता। जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकार बाधित हो रहे हों तो उस स्थिति में संविधान ने कोर्ट को मूकदर्शक नहीं बनाए रखा है। इस समय कोर्ट डायलाग ज्यूरीडिक्शन निभा रहा है जिसमें लोग महामारी प्रबंधन से संबंधित परेशानियां लेकर आ रहे हैं। कोर्ट देखेगा कि नीति संवैधानिक तौर पर खरी है या नहीं।
  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की खरीद का शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा ब्योरा पेश करने को कहा है। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से ग्रामीण और शहरी लोगों के टीकाकरण का भी ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामा दाखिल कर मुफ्त टीकाकरण नीति पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। केंद्र और राज्यों को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करना है और टीकाकरण नीति भी पेश करनी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार हलफनामे के साथ टीकाकरण नीति और सभी जरूरी दस्तावेज व फाइल नोटिंग भी संलग्न करेगी, जिसमें टीकाकरण नीति के पीछे की सोच झलकती हो। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत और अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग नीति पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। यह भी पूछा है कि बजट में 35,000 करोड़ रुपये टीकाकरण के लिए थे, इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ और इसका उपयोग 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं हो सकता। ये निर्देश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 मई को सुनवाई के बाद जारी आदेश में दिए हैं। कोर्ट का विस्तृत लिखित आदेश बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सरकार तीनों वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक खरीदे जाने का शुरुआत से लेकर और प्राप्ति तक का पूरा ब्योरा देगी। आर्डर पेश करने, मिलने की तारीख और वैक्सीन की मात्रा भी बताएगी। इसके अलावा पहले तीन चरणों के टीकाकरण का ब्योरा देगी। साथ ही ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के टीकाकरण का हिसाब देगी। यह भी बताएगी कि तीनों चरणों के बचे हुए लोगों का टीकाकरण कब तक पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्यों ने 18 से 44 साल की अपनी जनता को मुफ्त टीका लगाने की घोषणा की है। अगर ऐसा है तो राज्य हलफनामे के साथ टीकाकरण नीति दाखिल करें ताकि राज्य की जनता सुनिश्चित हो सके कि उसे राज्य के टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त टीका मिलेगा।
 

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