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किसान आंदोलन के नाम पर सड़क बंद नहीं सकते, केंद्र और राज्य निकले समाधान 

किसान आंदोलन के नाम पर सड़क बंद नहीं सकते, केंद्र और राज्य निकले समाधान 


नई दिल्ली । किसान आंदोलन के दौरान सड़कें ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से इसका समाधान करने का आदेश दिया है। नोएडा निवासी शख्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि दिल्ली से नोएडा के बीच सड़क पर कोई दिक्कत ना हो यह सुनिश्चित करें। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, 'किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकते है। उन्होंने कहा,इसका समाधान केंद्र और संबंधित राज्य के हाथ में है। चाहे वजह कोई भी हो, सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते है।मामले में केंद्र सरकार को समाधान ढूंढकर अदालत को रिपोर्ट करने को कहा गया है।
यूपी सरकार ने मामले में अदालत को बताया है कि प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर सड़क खाली करने के लिए समझाने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार ने कहा कि वहां प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सड़क ब्लॉक करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा है कि सड़कों को खाली रखने के सुप्रीम कोर्ट के बार-बार के निर्देशों के बावजूद भी इसका पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि सिंगल मदर और कई मेडिकल समस्याओं के साथ जूझने की वजह से उनके लिए नोएडा से दिल्ली आना एक बुरे सपने की तरह हो गया है।
 

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