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 दिल्ली में पटाखों की बिक्री इस्तेमाल पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई

 दिल्ली में पटाखों की बिक्री इस्तेमाल पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर वह 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। साथ ही उसने कहा कि वह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने राहुल सांवरिया और तनवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें इंतजार करने दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दे रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि दिल्ली सरकार  का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला अधिकार से परे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कभी आदेश नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि यह (प्रतिबंध) सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? फिर अवमानना का मामला दायर कीजिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील गौतम झा ने कहा कि मैं इस पर इतना जोर नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसकी अनुमति नहीं देता। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह मुद्दा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है। झा ने कहा कि उन्होंने 15 सितंबर के आदेश में सुधार का अनुरोध किया है जिसमें प्रदूषण की चिंता के कारण दिवाली के दौरान सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के कारण प्राधिकारी हरित पटाखों का विकल्प चुन सकती थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह प्रतिबंध मनमाने, अतार्किक और अतिशय है।
 

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