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केवल महिला और पुरुष के बीच ही विवाह की अनुमति  केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केवल महिला और पुरुष के बीच ही विवाह की अनुमति  केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया


नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है। केंद्र ने यह भी दावा किया कि नवतेज सिंह जौहर मामले को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, लेकिन शादी की बात नहीं की गई। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच अभिजीत अय्यर मित्रा, वैभव जैन, डॉ. कविता अरोड़ा, ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने इस बीच सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय देते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। इस दौरान जॉयदीप सेनगुप्ता और स्टीफेंस की ओर से पेश हुए वकील करुणा नंदी ने बताया कि जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 कानून लागू होता है। उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए (1) (डी) पर प्रकाश डाला, जो विषमलैंगिक, समान-लिंग या समलैंगिक पति-पत्नी के बीच कोई भेद नहीं करता है। इसमें प्रावधान है कि भारत के एक विदेशी नागरिक से विवाहित एक 'व्यक्ति', जिसका विवाह पंजीकृत है और दो साल से अस्तित्व में है, को ओसीआई कार्ड के लिए जीवनसाथी के रूप में आवेदन करने के लिए योग्य घोषित किया जाना चाहिए। कील ने कहा, "हमारे अनुसार, यह एक बहुत ही सीधा मुद्दा है। नागरिकता कानून विवाहित जोड़े के लिंग पर मौन है राज्य को केवल पंजीकरण करना है। इसलिए यदि केंद्र जवाब दाखिल नहीं करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि 'स्पाउस' का अर्थ पति और पत्नी है, 'विवाह' विषमलैंगिक जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है और इस प्रकार नागरिकता कानून के संबंध में कोई विशिष्ट जवाब दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कानून जैसा भी है जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे दावा किया कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के मामले के बारे में याचिकाकर्ताओं की गलत धारणा है, जिसने निजी तौर पर वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहां मुद्दा यह है कि क्या समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति है। अदालत को यह तय करना है। नवतेज सिंह जौहर मामले के बारे में कुछ गलत धारणा है। यह केवल गैर-अपराधीकरण करता है यह शादी के बारे में बात नहीं करता है। इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल ने कहा कि हालांकि मामला स्पष्ट रूप से समान-विवाह की अनुमति नहीं देता है, अपरिहार्य निष्कर्ष इसे पहचानने के पक्षधर हैं। इस तरह ही संवैधानिक मामलों की व्याख्या की जाती है। इससे पहले केंद्र ने याचिकाओं का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया है कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था की स्वीकृति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी असंहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में स्वीकार किया गया है। केंद्र ने इन याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का विरोध करते हुए कहा कि आपको अस्पतालों में जाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई भी मर नहीं रहा है क्योंकि उनके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है।  
 

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