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ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान केस अलग -कोर्ट ने बताया आखिर 2 लोगों एविन और मनीष को क्‍यों मिली जमानत

ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान केस अलग -कोर्ट ने बताया आखिर 2 लोगों एविन और मनीष को क्‍यों मिली जमानत

मुंबई। मुंबई क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले की सुनवाई स्‍थगित कर दी गई है, लेकिन इसी मामले में गिरफ्तार एविन साहू और मनीष राजगरिया को जमानत दे दी गई। मुंबई की विशेष अदालत ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि ओडिशा निवासी एविन साहू और मनीष राजगरिया का मामला आर्यन खान, उनके दोस्‍त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा से काफी अलग है। दोनों को जमानत देने के अपने विस्‍तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश या फिर उकसाने का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके पास से ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई है जिससे पता चले कि वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और यही कारण है कि उनके मामले को अन्य लोगों के मामलों से अलग किया जा सकता है।
  मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वैभव पाटिल ने कहा कि प्रतिवादी (एनसीबी) ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है, जिससे पता चले कि एविन साहू और मनीष राजगरिया किसी आरोपी के संपर्क में थे या किसी भी तरह से वह सह-आरोपी से जुड़े थे। कोर्ट ने कहा कि केवल दोनों क्रूज पर मौजूद थे इसलिए उन्‍हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने एविन साहू को जमानत याचिका पर 12 पन्नों का आदेश जारी किया है। उन्होंने मनीष राजगरिया को जमानत देने के अपने आदेश में भी ऐसी ही परिस्थितियों का हवाला दिया है। न्यायाधीश पाटिल ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29, जो उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए सजा से संबंधित है, ओडिशा के दो निवासियों पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि वर्तमान आवेदक एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और उसके मामले को अन्य आरोपियों के मामले से अलग किया जा सकता है, जिनके खिलाफ साजिश का सबूत है। जैसा कि तर्क दिया गया और रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को केवल 8सी, एनडीपीएस अधिनियम के 27ए के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए एनडीपीएस की धारा 29 उन पर लागू नहीं होती है। मनीष राजगरिया और अविन साहू दोनों को क्रूज शिप पर हुई कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आरोपी नंबर 11 राजगरिया के पास से 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उन्हें 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर छोड़ गया। साहू पर दो बार प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के आरोप हैं। एमसीबी ने क्रूज पर 2 अक्टूबर को कार्रवाई की थी। राजगरिया के वकील अजय दुबे ने तर्क दिया कि आर्यन के मामले से उलट इस केस में व्हाट्सऐप और आईमैसेज चैट नहीं थी। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर रेड के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 1.33 लाख रुपये बरामद किए थे। एनसीबी की टीम ने इस मामले में अबतक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी सेशन और विशेष एनडीपीएस अदालत को यह भी बताया है कि इस ड्रग भंडाफोड़ के अंतरराष्ट्रीय रैकेट से संबंध हैं और एजेंसी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
 

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