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वर्चुअल सुनवाई के दौरान बनियान में ही आ गया शख्स, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार जुर्माना

वर्चुअल सुनवाई के दौरान बनियान में ही आ गया शख्स, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार जुर्माना

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स पर पेशी के दौरान बनियान पहनकर अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थी। जज ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। 
आदेश के मुताबिक उन्हें यह पैसा दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराना होगा। अदालत ने एक वैवाहिक विवाद से संबंधित एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। जिस व्यक्ति पर यह जुर्माना लगाया गया, वह एक महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर मामले में एक आरोपी था। 
जस्टिस रजनीश भटनागर ने एक आदेश में कहा, याचिकाकर्ता संख्या 5 का न्यायालय के समक्ष हाज़िर होने का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भले ही केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जा रही थी, लेकिन उन्हें उचित कपड़ों में अदालत के सामने पेश होना चाहिए था। 
दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में अपने विवाद को सुलझा लिया था और प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 2019 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। बता दें कि कोरोना के चलते इन दिनों ज्यादातर मामलों की सुनवाई वीडियो लिंक के जरिए ही हो रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है, जब जज ने कपड़े को लेकर किसी को सुनवाई के दौरान टोका हो। 
इससे पहले पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक वकील टी-शर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेटे दिखे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालती शिष्टाचार का पालन जरूर किया जाना चाहिए। बाद में वकील ने जज से बिना शर्त माफी मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम सभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और वर्चुअल अदालतों में सुनवाई समय की जरूरत बन गई है। 
 

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