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इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी से आएगी अमल में

इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी से आएगी अमल में

प्रदेश में सौ रुपए के बिजली बिल वाली इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ हीटर और एसी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। 25  फरवरी से होने वाली बिलिंग के साथ योजना लागू कर दी जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग का आदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तक पहुंच गया है। योजना में कनेक्शन के लोड की सीमा के साथ यह भी तय कर दिया गया है कि हीटर और एसी का उपयोग करने वाले उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पास पहुंची नियमावली के मुताबिक पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू सरल बिल के लाभार्थी सभी उपभोक्ता नई योजना में समाहित हो जाएंगे। नई योजना के लिए नए पंजीयन भी इसी महीने से फिर शुरू होंगे। सितंबर के बाद से सरल के पंजीयन बंद कर दिए गए थे।
     नई योजना के नियमानुसार 1000 वॉट तक के भार संयोजन वाले बिजली उपभोक्ता ही इस योजना में पंजीकृत हो सकेंगे। भार सीमा में होने के बावजूद यदि वे हीटर या एसी का उपयोग करते हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना में आने के लिए गरीबी रेखा पंजीयन या कर्मकार मंडल का पंजीयन जरूरी होगा। एससी व एसटी वर्ग के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा लेकिन गरीबी रेखा में पात्र होने पर ही। मप्र ऊर्जा विभाग के ओएसडी पीके चतुर्वेदी के हस्ताक्षर से योजना को लेकर तीन पन्नों के निर्देश और नियमावली बिजली कंपनी के लिए बुधवार को जारी कर दी गई। बिजली कंपनी को निर्देशित कर दिया गया है कि योजना के प्रचार के लिए टीमों को मैदान में उतार दें। साथ ही 25 फरवरी से बिलिंग इस योजना के अनुसार ही हो।

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