YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

लीगल

सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में खार पुलिस स्टेशन बयान दर्ज करने पहुंची कंगना 

सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में खार पुलिस स्टेशन बयान दर्ज करने पहुंची कंगना 

मुंबई । सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुबई स्थित खार पुलिस स्टेशन पहुंचीं हैं।बता दें कि पुलिस ने सेक्शन 295ए के तहत मामला दर्ज किया था। कंगना को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को पुलिस स्टेशन पहुंचना था, लेकिन अभिनेत्री अपना बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंची और पुलिस से छूट की मांग करते हुए नई तारीख मांगी थी,लेकिन पुलिस ने उनकी अपील का कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद कंगना अपना बयान दर्ज करवाने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंचीं हैं। बता दें कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के चलते कंगना रनौत का देशभर में कड़ा विरोध हुआ था। इसी मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पुलिस के समक्ष पेश होना था, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन को कथित रूप से एक अलगाववादी समूह से जोड़ा था। एक सिख संगठन की शिकायत के बाद पिछले महीने खार पुलिस थाने में रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस ने महीने की शुरुआत में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था।कंगना के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 22 दिसंबर को खार पुलिस के समक्ष पेश होंगी। बुधवार को उनके वकील ने पेश होने के लिए दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया।कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, उच्च न्यायालय के आदेश की भावना, उद्देश्य और मंशा के अनुसार,हमारे द्वारा जांच अधिकारी से एक पहले की तारीख का अनुरोध किया और हम अदालत की अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते थे। जांच अधिकारी हमें समायोजित करने के लिए तैयार नहीं थे।उन्होंने न मेरे फोन कॉल और न ही संदेशों का ही कोई जवाब दिया, साथ ही उन्होंने उस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया जो उन्हें आदेश के तुरंत बाद भेजा गया था।
उन्होंने कहा, अब मेरी मुवक्किल उपलब्ध किसी अन्य निकट तिथि पर उनके सामने पेश होंगी। यदि अधिकारी हमें समय नहीं देते हैं,तब हम मामले को फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ देने वाले हैं, जो इसके गुण-दोष के आधार निर्णय करेगा।मुंबई पुलिस ने इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय को बताया था कि वह 25 जनवरी, 2022 तक रनौत को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर एक अलगाववादी समूह से जोड़ा गया था।
 

Related Posts