
लंदन । भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर अब ब्रिटेन में भी धोखाधड़ी करने आरोप लगने लगा है। खबर है कि विजय माल्या से करीब 206 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के लिए स्विस बैंक विजय माल्या का लंदन स्थित आलीशान घर को बिक्री करेगा। ब्रिटेन में विजय माल्या इससे संबंधित केस हार गए हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस से लंबे समय से चल रहे इस विवाद में विजय माल्या को स्टे देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को वर्चुअल तरीके से सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के डिप्टी मास्टर मैथ्यू मार्श ने कहा कि यूबीएस का 206 करोड़ रुपए (20.4 मिलियन जीबीपी) का कर्ज चुकाने के लिए और वक्त देने का फिलहाल कोई आधार नहीं है। लंदन के रीजेंट पार्क में 18/19 कॉर्नवॉल टेरेस स्थित लग्जरी अपार्टमेंट में माल्या की 95 वर्षीय मां ललिता रहती हैं। इसके मालिकों में विजय माल्या, उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या और मां ललिता का नाम है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2019 में जज सिमोन बार्कर ने माल्या को 30 अप्रैल 2021 तक लोन चुकाने का समय देते हुए फ्लैट पर कब्जा बरकरार रखने का आदेश दिया था, लेकिन माल्या इस तारीख तक कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। इस बीच यूबीएस हाई कोर्ट पहुंचा था। अब यूबीएस कर्ज वसूल करने के लिए इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेच सकता है।