
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अकले कार चलाते वक्त मास्क पहने रहना अनिवार्य करने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश को ‘बेतुका' करार दिया। पीठ ने कहा, ‘‘यह दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया। यह असल में बेतुका है। आप अपनी ही कार में बैठे हैं और आप मास्क अवश्य लगाएं?''
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, ‘‘यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है?''
अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना साझा की, जिसमें मास्क नहीं पहने होने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था। दरअसल, वह व्यक्ति अपनी मां के साथ एक कार में बैठा हुआ था और वाहन की खिड़की के कांच ऊपर चढ़ा कर कॉफी पी रहा था।