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 22847 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में शामिल कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं - सीबीआई 

 22847 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में शामिल कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं - सीबीआई 

नई दिल्ली । सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि 22847 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में एबीजी ग्रुप पर सीबीआई की छापेमारी रविवार को खत्म हो गई है।  सीबीआई  के मुताबिक एफआईआर में शामिल कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं है। सीबीआई ने आरोपियों के बैंक खातों और लेन-देन की जानकारी ली है और उनकी संपत्तियों की जानकारी मांगी गई। बताया जा रहा है कि इनकी तमाम संपत्तियों की बाबत जानकारी मिल भी गई है। सीबीआई ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
बता दें कि एबीजी शिपयार्ड और उनके निदेशकों पर कथित तौर पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड और उनके डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने बैंकों से 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। एबीजी शिपयार्ड और उसकी फ्लैगशिप कंपनी जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत का कारोबार करती है। शिपयार्ड्स गुजरात के दाहेज और सूरत में स्थित हैं। एसबीआई की शिकायत के अनुसार, कंपनी ने उससे 2925 करोड़ रुपये कर्ज लिया था। जबकि आईसीआईसीआई से 7089 करोड़, आईडीबीआई से 3634 करोड़ से, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़, पीएनबी से 1244 करोड़ और आईओबी से 1228 करोड़ रुपये का बकाया है। 
अर्नेस्ट एंड यंग की 18 जनवरी 2019 को सौंपी गई फोरेंसिक रिपोर्ट के ऑडिट (अप्रैल 2012 से जुलाई 2017) से पता चलता है कि आरोपियों ने साजिश रची और पैसे का दूसरी जगह स्थानांतरण, अनियमितता किया और आपराधिक साजिश की। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह धोखाधड़ी फंड के डायवर्जन, वित्तीय अनियमितता और बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये की गई।
 

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