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सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, बथर्डे पर केक काटने के लिए नहीं कर सकते प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल 

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, बथर्डे पर केक काटने के लिए नहीं कर सकते प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल 

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। इस वजह से हमारे इस्तेमाल की कई चीजें बैन हो गई हैं। कई कंपनियों ने मोदी सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और एक जुलाई से फैसले को पूरे देश में लागू कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक में कई ऐसी चीजें आती थीं, जिसका इस्तेमाल हमारे लिए आम बात थी। इसमें से ही एक है प्लास्टिक का चाकू. .
प्लास्टिक के चाकू का इस्तेमाल आमतौर पर हम सभी अपने बथर्डे पर केक काटने के लिए करते थे। लेकिन अब इसकी जगह पेपर या लकड़ी के चाकू का इस्तेमाल शुरू होगा। क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है। एक जुलाई से ही इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लग गया है। 
प्लास्टिक के साथ ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, घर से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है, तब 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, अगर कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है, तब उस पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर कोई प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तब धारा 15 के तहत सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल को दी गई है।
 

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