YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन

कर्नाटक- बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा निर्णय : सुको

कर्नाटक- बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर को आज ही लेना होगा निर्णय : सुको

 कर्नाटक में चल रही राजनीतिक उठा-पटक में देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस और जेडीएस के 10 बागी विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पीकर को उनके इस्तीफों पर आज ही फैसला लेना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों से कहा है कि वे आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर को आदेश जारी करेंगे, शुक्रवार को आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। ज्ञात हो, इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने बुधवार की सुबह जब कर्नाटक के राजनीतिक संकट के मुद्दे का उल्लेख किया गया तो बागी विधायकों को आश्वासन दिया गया कि अदालत देखेगी कि उनकी याचिका को गुरुवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं। 
पीठ ने बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि ये विधायक पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नये सिरे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस याचिका पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है और जानबूझ कर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किये हैं।  इन बागी विधायकों ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है कि वह अल्पमत सरकार को बचा रहे हैं। रोहतगी ने जब इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिये बहुत अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, ‘हम देखेंगे।' बागी विधायकों ने याचिका में आरोप लगाया है, ‘सुनियोजित तरीके से कदम उठाते हुये कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करते हुये अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की है।  यह कहना निरर्थक ही है कि अयोग्यता की कार्यवाही पूरी तरह गैर कानूनी है।'

Related Posts