YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैटेलाइट टीवी  चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी 

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैटेलाइट टीवी  चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी 

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को मंजूरी दे दी है। भारत को प्रमुख अपलिंकिंग केंद्र (हब) के रूप में पेश करने के लिए सरकार ने टेलीविजन चैनलों के अनुपालन के लिए दिशा निर्देशों में रियायतों की घोषणा की और मुख्य रूप से मनोरंजन चैनलों के लिए 30 मिनट का दैनिक जनहित से जुड़ा प्रसारण अनिवार्य कर दिया।
इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पसंदीदा अपलिंकिंग हब है।
अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत कुल 897 चैनल में से केवल 30 चैनल ही भारत से अपलिंक हैं। संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने मीडिया को दी गई एक प्रजेंटेशन में कहा, 'कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, केवल सीधा प्रसारण वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा।'
उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके उलट भाषा बदलने या ट्रांसमिशन मोड में बदलाव के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चैनल को केवल मंत्रालय को किए जाने वाले बदलावों के बारे में सूचित करना होगा।
इस संबंध में दिशानिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में उनमें संशोधित किए गए थे। अंतरिम अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 11 साल बाद इसमें अब संशोधन किया गया है।ट या उपग्रह के जरिए चैनल को अपलिंक किया जा सकता है।
 

Related Posts