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कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी हो तो वहां आंतरिक परिवाद समिति गठित करें

कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी हो तो वहां आंतरिक परिवाद समिति गठित करें

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 अंतर्गत सभी अशासकीय , प्रायवेट संस्था, मॉल, दुकान, बैक, उद्याोग आदि जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत है, वहां आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान है। कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती अंशुबाला मसीह ने बताया कि अधिनियम की धारा 26 अनुसार यदि कार्यालय प्रमुख आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही करता है तो 50 हजार तक जुर्माना जो दण्डनीय होगा का प्रावधान है। उन्होंने सभी शासकीय व अशासकीय संस्था प्रमुख से अनुरोध किया है कि सभी संस्थाएं समिति गठित कर गठित समिति की बोर्ड अपने कार्यालय में लगावे एवं गठन की जानकारी जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में देवें। 

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