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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से 15 दिवस में आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से 15 दिवस में आवेदन आमंत्रित

 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति होशंगाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 125 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में अनुसूचित जाति के युवाओं को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान कराकर उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कराई जायेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 15 दिवस के अंदर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। उक्त योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती  है। इच्छुक हितग्राही एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
    कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति होशंगाबाद एससी मालवीय ने बताया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में  अनुसूचित जति वर्ग के 18 से 45 वर्ष तक के होशंगाबाद जिले के युवा जो 5 वीं उत्तीर्ण हो तथा पूर्व से डिफाल्टर न हो, पूर्व में शासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नही की हो और न ही प्राप्त कर रहा हो, स्वयं का उद्योग/ विनिर्माण/ सेवा इकाई  स्थापित करना चाहते हों उन्हें बैंको के माध्यम से 5 से 10 लाख रूपए का तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मार्जिन मनी अर्थात अनुदान 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपए एवं ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25 हजार रूपए प्रतिवर्ष एवं गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा। योजनांतर्गत 125 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना में यात्री कार एवं टेक्सी कार वाहनो के प्रकरण प्रतिबंधित होंगे।

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