
नोटबंदी के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक लगातार नए नोट और सिक्के जारी कर रहा है लेकिन अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरबीआई से पूछा कि समय-समय पर नोटों और सिक्कों के आकार और अन्य फीचर्स बदलने की क्या वजह है? दरअसल नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की खंडपीठ ने आरबीआई के इस कदम पर सवाल उठाया है। याचिका में दावा किया गया है कि नए नोटों और सिक्कों को पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को परेशानी हो रही है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश नंदराजोग ने कहा, हम जानना चाहते हैं नोटों और सिक्कों के आकार समेत दूसरे फीचर्स बदलने की क्या जरूरत है? साथ ही कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि दुनिया का कोई अन्य देश अपनी मुद्रा के आकार और विशेषताओं को इतनी जल्दी नहीं बदलता है।