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हरियाणा और महाराष्ट्र में दर्ज हुए तीन तलाक के पहले केस

हरियाणा और महाराष्ट्र में दर्ज हुए तीन तलाक के पहले केस

मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक मामले में कानून की मुहर लग जाने के बाद अब इसका असर दिखने लगा है। देश के दो अलग-अलग क्षेत्रों में इसके अंतर्गत केस दर्ज हुए हैं। इसमें पहला मामला हरियाणा के मेवात और दूसरा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दर्ज हुआ है। फिलहाल दोनों मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठाणे जिले के मुंब्रा में तीन तलाक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीन तलाक अधिनियम बनने के बाद यह महाराष्ट्र का पहला मामला बताया जा रहा है। महिला को उसके पति ने पिछले साल नवंबर में वॉट्सऐप पर तलाक दे दिया था लेकिन तब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस अधिनियम के अमल में आने के बाद गुरुवार को पति, सास और ननद के खिलाफ ट्रिपल तलाक कानून-2019 की धारा 4 और आईपीसी की धारा 406, 498 (अ) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुंब्रा पुलिस के मुताबिक, मुंब्रा निवासी 31 वर्षीय पीड़िता 6 माह के बच्चे की मां है। जब उसे तलाक दिया गया था, तब वह 7 महीने की गर्भवती थी। पीड़िता का निकाह मुंब्रा में ही रहने वाले इम्तियाज पटेल के साथ 7 सितंबर, 2015 को हुआ था। दोनों का यह दूसरा निकाह था। इम्तियाज अबूधाबी की किसी कंपनी में नौकरी करता था। निकाह के बाद पीड़िता अपने पति, सास, ससुर और ननद के साथ रहती थी। आरोप है कि पति ने पीड़िता से मोटरसाइकल के लिए मायके से 50 हजार रुपये लाने को कहा था। पीड़िता ने मायके में यह बात नहीं बताई और अपनी एक सहेली से 50 हजार रुपये कर्ज लेकर पति को दे दिए थे। निकाह के एक माह बाद जब इम्तियाज अबुधाबी जाने लगा, तो उसने मोटरसाइकल बेच दी और रुपये पीड़िता को दे दिए।
नवंबर 2016 में इम्तियाज वापस लौटा, तो घर में होने वाले कलह के चलते उसने पत्नी को मायके छोड़ दिया था। 20 अगस्त 2017 को वह हमेशा के लिए अबुधाबी से लौट आया और मुंबई में नौकरी करने लगा। वह ससुराल में ही पत्नी के साथ रहने लगा था। सितंबर 2017 में पत्नी को इम्तियाज के मुंबई के विक्रोली में रहने वाली एक महिला से संबंध होने की बात पता चली। उसने शिकायत की, तो इम्तियाज उसके साथ मारपीट करने लगा और अंतत: 30 अक्टूबर, 2018 को उसने वॉट्सऐप पर तीन तलाक दे दिया। मेवात के खेडली नूंह निवासी साजिदा की शादी करीब दो साल पहले पिनगवां निवासी सलाउद्दीन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए उसे परेशान करने लगा था। इससे परेशान होकर उन्होंने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। आरोप है कि इसके बाद सलाउद्दीन ने साजिदा की मां को फोन कर बताया कि उसने उनकी बेटी को तीन तलाक दे दिया है। अब वह अपनी बेटी को उसके पास न भेजें। पीड़िता की ओर से 29 जुलाई को नगीना थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दी गई थी, जिसके तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। 1 अगस्त को इसमें नए कानून के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं। 

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