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समय पूर्व चुकाओ कर्ज, नहीं लगेगी पेनाल्टी

समय पूर्व चुकाओ कर्ज, नहीं लगेगी पेनाल्टी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को को बड़ी राहत दी। आरबीआई ने समय पूर्व पूरा कर्ज चुकाने पर पेनाल्टी चार्ज ना लेने का एलान किया है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर आरबीआई का नया नियम लागू होगा। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी। हालांकि नया नियम किस दिन से लागू होगा इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। इस फैसले से देशभर में मौजूद करोड़ों बैंक ग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मालूम हो कि बैंक से लोन या कर्ज लेने पर अगर उसे समय से पूर्व चुका दिया जाता है तो बैंक ग्राहकों पर प्रीपेमेंट पेनाल्टी लगाते हैं। हालांकि इसके जरिए ग्राहक बैंक से लिया गया लोन समय से पहले वापस करने पर लंबी अवधि का ब्याज चुकाने से भले ही बच जाते थे लेकिन प्रीपेमेंट पेनाल्टी की वजह से उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। बैंकों की प्रीपेमेंट पेनल्टी दर अलग-अलग होती हैं लेकिन ज्यादातर बैंक 2 प्रतिशत के आस-पास ही वसूल करते हैं। वहीं कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लेते। इसके साथ ही आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर मौद्रिक दंड लगाया है।

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