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हाईकोर्ट के निर्णय पर संभागायुक्त के निर्देश

हाईकोर्ट के निर्णय पर संभागायुक्त के निर्देश

मदनमहल सहित शहर की अन्य पहाड़ियों, पिसनहारी की मढ़िया, देवताल, सैनिक सोसायटी आदि विभिन्न क्षेत्रों में मास्टर प्लान की अनदेखी कर किये गये अतिक्रमण हटाये जायें। 
यह निर्देश कलेक्टर तथा नगर निगम आयुक्त को संभागीय आयुक्त राजेश बहुगुणा ने २७ जुलाई २०१९ को जारी किये हैं। 
उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्त ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा २५ जुलाई २०१९ को पारित निर्णय के अनुसार बैठक आयोजित की थी, जिसमें याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पी.जी.नाजपांडे तथा याचिका के अधिवक्ता सतीश वर्मा ने लिखित आवेदन प्रस्तुत किये थे।
इन्हीं आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश संभागीय आयुक्त ने जारी किये हैं। 
कार्रवाई करने के बिन्दु............
२० पहाड़ियों पर अतिक्रमण-
मदन महल, पोलीपाथर, संग्राम सागर, खंदारी पहाड़ी, सीता पहाड़, गलगला टेकरी, तिलवारा घाट पहाड़ी, पिसनहारी की मढ़िया, गुप्तेश्वर, पहाड़ी, शारदा मंदिर पहाड़ी, सिद्धबाबा पहाड़ी, मदार टेकरी, छोटा एवं बड़ा शिमला पहाड़ी, बजरंग नगर, रांझी पहाड़ी, गोकलपुर तालाब पहाड़ी, सूपाताल, बेलबाग टोरिया, टनटनियां पहाड़ी। 
इन पहाड़ियों पर अतिक्रमण कर मास्टर प्लान की अनदेखी हो रही है।
पिसनहारी की मढ़िया.........
पिसनहारी की मढ़िया पहाड़ी क्षेत्र अभिलेख के अनुसार वन और राजस्व भूमि है। बिना किसी भेदभाव के सभी अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण हटाये जाना चाहिए।
देवताल.........
देवताल सरोवन बावली झील को प्रदूषण मुक्त कराने के लिये तथा अतिक्रमण रोकने के लिये अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर द्वारा २४ जुलाई २०१२ को आदेश जारी किया गया, जिसका पालन नहीं हो रहा है। 
देवताल स्थित झुग्गी-झोपड़ी का अतिक्रमण तथा मेडीकल रोड मुख्य मार्ग से देवताल ओशो आश्रम शैलपर्ण उद्यान को जाने वाले मार्ग को चौड़ा करना अत्यंत आवश्यक है। 
सैनिक सोसायटी........
सैनिक सोसायटी के पीछे बदनपुर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का सीमांकन ठीक से नहीं हुआ है और पहाड़ी के आसपास हुये अवैध निर्माण का चिन्हांकन नहीं किया गया। 
समयबद्ध कार्रवाई की जायें..........
उपभोक्ता मंच के डॉ.पी.जी.नाजपांडे, रजत भार्गव, डॉ.एम.ए.खान, अनिल पचौरी, डॉ.एम.एल.व्ही.राव तथा राममिलन शर्मा ने संभागीय आयुक्त से अपील की है कि समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी करें।

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