सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) के मसले पर सुनवाई की है। अदालत ने नागरिकता अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एनआरसी से जुड़े डेटा को आधार की तरह ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि जिला कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाने वाले इनक्लूजन (नाम जोड़े गए) और एक्सक्लूजन (नाम हटाए गए) की सूचियों की केवल हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 66ए आदेश में निर्धारित कानून के अनुसार एनआरसी का अद्यतन किया जाना चाहिए।