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डॉक्टरों से मारपीट पर 10 साल कैद का होगा प्रावधान

डॉक्टरों से मारपीट पर 10 साल कैद का होगा प्रावधान

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। केंद्र सरकार ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने की तैयारी में है। इससे संबंधित मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि इस सिलसिले में चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की मांग काफी समय से लंबित है। सरकार लोगों की राय और टिप्पणियों के लिए जल्द ही मसौदा विधेयक को सार्वजनिक करेगी। इसे कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों व अन्य चिकित्साकर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने वालों पर 2 से 10 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया जाएगा। मसौदा विधेयक है कि हिंसा करने वालों को नुकसान पहुंचाने वालों को 6 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। 

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