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मानहानि केस: अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

मानहानि केस: अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत को रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी समन निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी के समक्ष जब मामला सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि रीट्वीट को आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है या नहीं,यह सुनवाई के दौरान तय होगा। अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढऩे और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की। गौरतलब है कि गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख की हत्या के कथित षडयंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था। आप संयोजक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और वकील आर अरुंधरि अय्यर ने दावा किया कि उन्होंने अपने ट्वीट में ना तो गुप्ता का उल्लेख किया था ना ही उनके खिलाफ कोई आरोप लगाए थे। मोहम्मद इरशाद के जरिए दाखिल अपनी याचिका में केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने ना तो गुप्ता के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की ना ही उनके नाम का जिक्र किया और इसलिए उनके खिलाफ अपराध का मामला नहीं बनता। हालांकि, उनके वकीलों ने माना कि आप प्रमुख ने सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट किया था लेकिन अपने कमेंट में भी उन्होंने गुप्ता का नाम नहीं लिया था। इस साल मई में आम चुनाव के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ लगने के बाद उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसी तरह बीजेपी अपने ही सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) से उनकी हत्या करवाना चाहती है। उनकी टिप्पणी पर गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल को इसलिए थप्पड़ लगा क्योंकि उन्होंने अपने सुरक्षा घेरे में ढील दी थी। इस पर सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही और गुप्ता भी इस षडय़ंत्र का कथित तौर पर हिस्सा हैं। 

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