
मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार विनीत तोमर ने उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्राविधानों के अनुरूप जनपद के लाभार्थिंयों की शिकायतों को प्राप्त करने एवं सुनवाई हेतु जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार को नामित किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार को अपने कार्यालय में शिकायतों को दर्ज करने हेतु वाद रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित करने एवं लाभार्थिंयों को होने वाली समस्याओं एवं शिकायतों का ससमय निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।