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शादी खारिज तो भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता: सुप्रीम कोर्ट

शादी खारिज तो भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति की गलत हरकत के कारण शादी को अमान्य करार दिया जाता है तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता मिलेगा। सीआरपीसी की धारा-१२५ के तहत पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। पति ने दलील दी थी कि चूंकि शादी ही खारिज हो चुकी है, ऐसे में उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि पति की गलती और नुकसान पहुंचाने के कारण शादी को खारिज करार दिया गया था। ऐसे में पति गुजारा भत्ता देने के दायित्व से नहीं बच सकता। महिला ने पति के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। महिला का कहना था कि शादी को अमान्य करार दिया जाए क्योंकि पति नपुंसक है। इसी आधार पर शादी को खारिज करार दिया गया। महिला की दलील थी कि उसके पति ने इस बात को छुपाया था। मामला जब केरल हाई कोर्ट के सामने आया तो पति ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे गुजारा भत्ता दिए जाने का निर्देश दिया गया था। पति की दलील थी कि शादी अमान्य करार दी जा चुकी है ऐसे में महिला गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है क्योंकि वह पत्नी की परिभाषा में नहीं आती। हाई कोर्ट ने पति की दलील खारिज करते हुए कहा कि पति की गलत हरकत के कारण शादी अमान्य हुई थी। ऐसे में पति को गुजारा भत्ता देना होगा। जब वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां भी उसे झटका मिला है।

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