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सेबी ने यूसीसी के डीमैट खाते से मिलान की व्यवस्था पेश की

 सेबी ने यूसीसी के डीमैट खाते से मिलान की व्यवस्था पेश की

 सेबी ने यूसीसी के डीमैट खाते से मिलान की व्यवस्था पेश की
 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों तथा डिपॉजिटरी के लिए एक ऐसी व्यवस्था पेश की है जिसमें उन्हें ग्राहकों के विशिष्ट कोड (यूसीसी) का मिलान उनके डीमैट खातों से करना होगा। नियामक ने सर्कुलर जारी कर ककि ‎कि शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी को मौजूदा यूसीसी का ग्राहकों के डीमैट खातों से मिलान 31 दिसंबर, 2019 तक करना होगा। ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) द्वारा ग्राहक को आवंटित यूसीसी का उसके डीमैट खाते से मिलान करना होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि एक ग्राहक कई टीएम से कारोबार कर सकता है। ऐसे में प्रत्येक यूसीसी का मिलान एक या अधिक डीमैट खातों से करना होगा। सेबी ने शेयर बाजारों को यूसीसी डाटा जिसमें पैन, खंड टीएम-सीएम (क्लियरिंग सदस्य) कोड और आवंटित यूसीसी को डिपॉजिटरी से साझा करने का निर्देश दिया है। डिपॉजिटरी से यूसीसी डाटा 30 नवंबर तक साझा करना होगा। सेबी ने कहा कि नए यूसीसी से संबंधित नई सूचनाएं दैनिक आधार पर साझा करनी होंगी।


 

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