
चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर पाक के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मिली जमानत
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को यहां की हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर जरदारी को जमानत दी है। जरदारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जरदारी ने दोनों फर्जी अकाउंट केस और पार्क लेन मामले में जमानत मांगी थी। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथार मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय पीठ ने उनकी याचिका पर फैसला लिया। इससे पहले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि डॉक्टरों ने उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे बुधवार को अदालत में पेश कर उनकी जमानत हासिल की जाएगी।
खबर के मुताबिक, जरदारी को जून 2019 में फर्जी बैंक खातों के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। पीपीपी अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था, "हमें उम्मीद है कि मेडिकल रिपोर्ट 11 दिसंबर को अदालत में पेश की जाएगी, और जरदारी और फरयाल तालपुर के लंबित जमानत अनुरोधों को मंजूरी दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि अदालतों द्वारा न्याय किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, जो चिकित्सा आधार पर जमानत के बारे में फैसला करेगी। फिर, हम जरदारी को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराएंगे। बिलावल ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को सरकार द्वारा उन्हें चुप कराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दबाव रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा, "हम चुप नहीं रहेंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे।"