
जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर मिलेगा नोटिस
जीएसटी रिटर्न समय पर जमा नहीं करने वालों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। नॉन-फाइलिंग पर अलग-अलग राज्यों में विभागों के ढुलमुल रवैये और कार्रवाइयों की कोई टाइमलाइन नहीं होने के मद्देनजर सीबीआईसी ने पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर जारी किया है। इसके तहत मंथली रिटर्न जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं करने पर पांच दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा। फिर भी फाइलिंग नहीं होने पर 15 दिन बाद असेसमेंट नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डेटा के आधार असेसमेंट कर 30 दिन बाद टैक्स डिमांड निकाल सकता है। लगातार दो महीने (छोटे डीलर्स के मामले में दो तिमाही) रिटर्न नहीं भरने वालों का ई-वे बिल ब्लॉक करने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि छह महीने रिटर्न नहीं भरने वालों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल हो रहा है। शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 3.5 लाख कारोबारियों के ई-वे बिल ब्लॉक हो चुके हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा कारोबारियों को कैंसलेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।