
जीएसटी शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए जोनल या राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें राज्य और केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के साथ उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार शामिल होंगे। जीएसटी परिषद की हाल ही में हुई 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर इस संबंध में केन्द्रीय कर एवं जीएसटी से जुड़े सभी प्रमुख मुख्य आयुक्त, सभी राज्यों के मुख्य आयुक्तों एवं आयुक्तों को पत्र भेजकर शिकायत निपटारा समिति बनाने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के तहत सभी करदाताओं की इससे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र बनाई जानी चाहिए। इसके लिए जीएसटी परिषद ने जोनल या राज्य स्तर पर शिकायत निपटारा समिति बनाने का अनुमोदन किया है जिसमें केन्द्र और राज्य के अधिकारियों के साथ ही उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि और जीएसटी हितधारक शामिल होंगे। जोनल प्रमुख मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर इस समिति के सह अध्यक्ष होंगे। राज्य कर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त भी सह अध्यक्ष होंगे। विभिन्न ट्रेड एसोसियेशन के अधिक 12 प्रतिनिधि होंगे। चार्टर्ड अंकाउटें, कर अधिवक्ता, कर पेशेवर जैसे कर के जानकारों के प्रमुख संघों के अधिकतम चार सदस्य होंगे। इसमें आईटीजीआरसी के केन्द्रीय कर और राज्य कर के नोडल अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति की हर तिमाही बैठक होगी और सह अध्यक्ष की अनुमति पर अलग से भी बैठक बुलाई जा सकती है।