
रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का प्रावधान बदला
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय शर्तों का पालन नहीं करने के कारण भुगतान सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों में परिवर्तन किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उपभोक्ताओं समेत विभिन्न संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठाया गया है। आर्थिक जुर्माने की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण विभिन्न कारकों पर कैसा असर पड़ा है। जिन मामलों में शर्तों के उल्लंघन की राशि की गणना संभव होगी, उन मामलों में उक्त राशि के दो गुने या पांच लाख रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगेगा। जिन मामलों में राशि की गणना संभव नहीं होगी, प्रति उल्लंघन अधिकतम जुर्माना पांच लाख रुपए होगा।