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दूरसंचार कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से किया बकाया भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह 

दूरसंचार कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से किया बकाया भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह 

दूरसंचार कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से किया बकाया भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह 
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज समेत दूरसंचार कंपनियों की ताजा अपीलों को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। कंपनियों ने याचिका में 1।47 लाख करोड़ रुपए के वैधानिक बकाए के भुगतान के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एएम सिंघवी और सीए सुंदरम समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से पेश दलीलें सुनीं और कहा कि वह नई याचिकाओं को अगले हफ्ते किसी समय उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगी, जिसने इस मामले में पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुंदरम ने न्यायालय को बताया, हम अपनी ओर से किए जाने वाले भुगतान को लेकर विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि हम भुगतान के लिए समयसीमा बढ़ने का आग्रह कर रहे हैं। पीठ में न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी हैं। दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी ताजा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, खुली अदालत या फिर चेंबर में सुनवाई पर फैसला संबंधित पीठ लेगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने दूरसंचार कंपनियों को 1।47 लाख करोड़ रूपए के वैधानिक बकायों की रकम 23 जनवरी तक जमा करने के अपने आदेश पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाए 16 जनवरी को खारिज कर दी थीं। न्यायालय ने कहा था कि उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नजर नहीं आया।

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