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जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी तीन डेडलाइंस होंगी 

जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी तीन डेडलाइंस होंगी 

जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी तीन डेडलाइंस होंगी 
जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी तीन डेडलाइंस होंगी यह जामकारी वित्त मंत्रालय के हवाले से दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले जीएसटी असेसी अब अपना मंथली रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) हर महीने की 24 तारीख तक भर सकेंगे। 15 अन्य राज्यों में छोटे कारोबारी 22 तारीख तक फाइलिंग कर सकेंगे। अभी तक पूरे देश में सभी कारोबारियों के लिए यह रिटर्न भरने की डेडलाइन 20 तारीख हुआ करती थी, लेकिन अब करीब 95 लाख टैक्सपेयर्स के लिए मियाद हमेशा के लिए बढ़ा दी गई है। बीते दिसंबर के जीएसटीआर-3बी फाइलिंग की आखिरी डेट 20 जनवरी को पोर्टल पर भारी लोड और तकनीकी दिक्कतों के चलते हजारों टैक्सपेयर्स रिटर्न भरने से चूक गए थे। उसके बाद फाइलिंग पर लेट फीस और इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती की नौबत आ गई थी। देशभर में कारोबारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स की शिकायतों के बाद अब सरकार ने रिटर्न प्रोसेस में बड़े बदलाव का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग चरणबद्ध तरीके से होगी और इसकी तीन डेडलाइंस होंगी। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए रिटर्न की आखिरी तारीख 20 ही रहेगी। इसके दायरे में करीब 8 लाख कारोबारी आएंगे। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए क्षेत्रवार दो कैटेगरीज होंगी। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 49 लाख कारोबारी बिना लेट फीस हर महीने की 22 तारीख तक यह रिटर्न भर सकेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड सहित 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 46 लाख कारोबारी हर महीने की 24 तारीख तक यह रिटर्न भर सकेंगे। टर्नओवर की गणना पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों के आधार पर होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जीएसटीएन और सॉफ्टवेयर कंपनी को निर्देश दिया गया है कि सिस्टम में व्यापक तकनीकी सुधार किए जाएं ताकि आगे से ऐसे हालात पैदा न हों। 

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