
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना
अपने ग्राहक को जानो केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि एचडीएफसी बैंक का 2016-17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किए जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गए 39 चालू खातों में जरूरी जांच परख करने में असफल रहा है। ऐसा देखा गया है कि बैंक में खोले गए इन चालू खातों में जो लेनदेन हुआ है वह खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्योरे से मेल नहीं खाता है। बैंक को भेजे गये कारण बताओ नोटिस और उस पर प्राप्त जवाब पर विचार के बाद रिजर्व बैंक जुर्माना लगाए जाने के नतीजे पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में हेरा फेरी करने के मामले में जीवी फिल्म्स लिमिटेड और उसके पांच वरिष्ठ अधिकारयों पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जीवी फिल्म्स पर उसने 25 लाख रुपए और कंपनी के निदेशकों पर 15 लाख रुपए प्रति निदेशक जुर्माना लगाया है। कंपनी के निदेशकों में पी. रघुरामन, महादेवन गणेश, ए वेंकटरमनी और आर. गोपालन तथा कंपनी के कारपोरेट मामलों के अध्यक्ष वी सुब्रमणियन पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।