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निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई टली

निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई टली

निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र की अर्जी पर सुनवाई टली
 निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई।इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी कि दोषी फांसी को टालने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस भी भेज दिया है। केंद्र ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि निर्भया केस में देश के सब्र की काफी परीक्षा हो चुकी है, क्योंकि दोषी अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे फांसी बार-बार टल रही है। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने को लेकर केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी गुनाहगारों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है, जबकि केंद्र की दलील है कि जिस मुजरिम की दया याचिका खारिज हो गई है,उस फांसी दी जा सकती है। मौजूदा मामले में पवन की ओर से दया याचिका दायर नहीं की गई है, लेकिन बाकी मुजरिमों की दया याचिका खारिज हो चुकी है। 

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